Cm dhami cebinet meeting: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.

बता दें की कैबिनेट ने उत्तराखण्ड के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को उनके संपूर्ण सेवाकाल में एक बार म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जनपद परिवर्तन की अनुमति प्रदान की है, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो.
निर्धारण के संबंध में भी कैबिनेट में फैसला लिया गया
जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से लघु/मध्यम/वृहद् परियोजनाओं के लिए भूमि की प्राप्ति किए जाने के लिए प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में भी कैबिनेट में फैसला लिया गया.
साल 2013 की सुसंगत धाराओं की प्रक्रिया अन्तर्गत भूमि अर्जन हेतु लगने वाले अत्यधिक समय और सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया है.
निर्गत शासनादेश में संशोधन करने का निर्णय लिया गया
Cm dhami cebinet meeting: जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित किए जाने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित किए जाने के लिए सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.
अधिकार पट्टेदार को दिया जाएगा
भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 साल की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा. राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन हेतु उप पट्टा करने का अधिकार पट्टेदार को दिया जाएगा.
प्रभार की दरों को लागू करने हेतु कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और भू-जल के अनियंत्रित दोहन को सीमित करने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयों और अन्य व्यावसायिक उपयोग, जैसे कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट/ ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, होटल, वॉटर एम्यूजमेंट पार्क, वाहन धुलाई सेंटर, स्वीमिंग पूल इत्यादि हेतु सुरक्षित क्षेत्र, अर्द्ध गंभीर क्षेत्र, गंभीर क्षेत्र और अतिदोहित क्षेत्र की जल मूल्य/प्रभार की दरों को लागू करने हेतु कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है.
मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी
Cm dhami cebinet meeting: राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी है।
