chhattisgarh shaheed parivar anukampa niyukti: नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब छत्तीसगढ़ सरकार के किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इससे पहले यह सुविधा केवल पुलिस विभाग तक ही सीमित थी। राज्य मंत्रिपरिषद ने “एकजाई पुनरीक्षित अनुकंपा नियुक्ति निर्देश-2013” की कंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दी है।
chhattisgarh shaheed parivar anukampa niyukti: शहीदों के सम्मान में संवेदनशील निर्णय
राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा,“शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्हें केवल एक विभाग तक सीमित रखना न्यायसंगत नहीं था। अब उनके परिजनों को विभाग चुनने की आज़ादी मिलेगी, जिससे उन्हें सम्मान और सुविधा दोनों मिलेगी।”
क्या है संशोधन?
अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन केवल पुलिस विभाग में नहीं, बल्कि किसी भी राज्य सरकार के विभाग में नौकरी पा सकते हैं।
जिला या संभाग की बाध्यता भी नहीं होगी, यानी शहीद का परिजन राज्य के किसी भी हिस्से में नियुक्ति पा सकेगा।
पहले केवल उसी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिलती थी, जहां दिवंगत कर्मचारी सेवारत था।
शहीद परिवारों की लंबे समय से थी यह मांग
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को लंबे समय से शहीद परिवारों और संगठनों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उन्हें विभाग चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्होंने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
विजय शर्मा ने कहा,
“यह फैसला न सिर्फ शहीदों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि यह सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व को भी दर्शाता है। अब शहीद परिजनों को उनके शैक्षणिक योग्यता और सुविधा के अनुसार नौकरी मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।”
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