
फैसले से प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को राहत
Bilaspur High Court:- बिलासपुर हाईकोर्ट ने 5वीं और 8वीं कक्षा बोर्ड परीक्षाओं के लिए निजी स्कूलों को जरूरी आदेश दिया है.कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को बड़ी राहत देते हुए. पांचवी एवं आठवीं की केंद्रीय कृत परीक्षाओं से निजी स्कूलों को कोर्ट ने बाहर करने का आदेश दिया है.अब निजी स्कूलों में पांचवी एवं आठवीं की परीक्षाएं राज्य सरकार नहीं लेगी.

जाने मामला
राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि, 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक समान तरीके से सभी स्कूलों में आयोजित की जाएं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों और पालक संघ ने इस पर आपत्ति जताई और कोर्ट में याचिका दायर की।छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि, 3 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा सचिव ने ये आदेश जारी किया कि 5वीं और 8वीं के सभी छात्रों को केंद्रीकृत परीक्षाओं में शामिल होना पड़ेगा। हमारी मांग थी कि केवल इस साल केंद्रीकृत परीक्षाओं से छूट दी जाए, क्योंकि वे उन किताबों से छात्रों को नहीं पढ़ा रहे हैं, जिनसे एग्जाम होने वाले हैं।
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फैसले का ये होगा असर
प्राइवेट स्कूल अब अपनी परीक्षाएं खुद आयोजित कर सकेंगे।
सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।
छात्र अपनी मर्जी से केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
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एक सत्र के लिए राहत
Bilaspur High Court:- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को सरकारी परीक्षा संचालन से राहत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी निजी स्कूल में 5वीं और 8वीं के प्रदेश बोर्ड परीक्षा संचालित नहीं किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट ने ये राहत केवल इस सत्र के लिए दी गई है. सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक्जाम देना होगा.
