CG Rape News: छत्तीसगढ़ से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। एक युवक नें नाबालिक को शादी का झासा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा की है। आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान मनहरण नवरंगे के रुप में की गई है।
कोर्ट ने सुनाई आरोपी को सजा
दुष्कर्म के आरोपी को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में एडिशनल सेशन कोर्ट के जज ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उसे आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया।
2024 में आरोपी पर दर्ज हुआ था केस
विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सुहेला में दिनांक 25 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग बेटी 15 वर्ष 8 माह की है, जो 24 मार्च 2024 की शाम करीब 4.30 बजे के घर में बिना बताए कहीं चली गई। और नाबलिक लड़की को 27 मार्च को हिरमी तिराहा से आरोपी के पास पाया गया।
शादी का झांसा देकर रेप
पीड़िता के अनुसार, अरोपी मनहरण ने उसे शादी का झासा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं। इसके बाद उस आरोपी पर केस दर्ज किया गया और सभी सबूतों और गवाहों के पेश होने के बाद आरोपी को कठोर सजा दी गई।
मनहरण की मिली कठोर सजा
आरोपी मनहरण नवरंगे को पाक्सो एक्ट की धारा में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा तथा धारा 363 मे 03 वर्ष कठोर कारावास व 100 रुपये एवं धारा 366 मे 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। शासन के लिए पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी एवं प्रकरण की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक विरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है।
