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पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहने वालों को नुकसान
Budget 2024 : बजट में आयकर में राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत, 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये की आय पर अब 5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा। इसके स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में अब 50,000 रुपये की जगह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपये तक का फायदा होगा। हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इनकम टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव के बाद टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपये तक का फायदा मिलेगा। पहली आय से 15.75 लाख रुपये की आय पर 1,57,500 रुपये का टैक्स लगता था। अब इस बदलाव के बाद 1 लाख 40 हजार रुपये का टैक्स बनेगा।
नई कर व्यवस्था में क्या है खास?
- इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है।
- 7 लाख रुपये तक की आय पर आपको जीरो टैक्स मिल सकता है।
- अगर आप किसी स्कीम में निवेश नहीं कर रहे हैं तो आपको नई टैक्स व्यवस्था चुननी चाहिए।
पुरानी कर व्यवस्था में क्या है खास?
- आप निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और मकान किराए के खर्च पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीजों में चला जाता है तो पुराना टैक्स सिस्टम ही आपके लिए सही रहेगा।
पुराने टैक्स विकल्प में 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया जा सकताहै, जिसमें पुराने टैक्स विकल्प में 87ए की कटौती शामिल है, 5 लाख रुपये सालाना तक की आय पर आयकर का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच है तो आप पर 20 फीसदी तक टैक्स लगेगा। तो आपको 1,12,500 रुपये का टैक्स देना होगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट यानी टैक्स छूट में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनके जरिए आप 10 लाख रुपये तक इनकम टैक्स फ्री कमा सकते हैं।
Budget 2024निवेश करके बचा सकेंगे 1.5 लाख पर टैक्स :
अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी।
इनमें से किसी एक या कई योजनाओं के संयोजन में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो अब 10 लाख रुपये से 1.50 लाख रुपये घटा लें। अब टैक्स के तहत आय 8.50 लाख होगी। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।
Budget 2024: होम लोन लिया है तो 2 लाख का फायदा
अगर आपने होम लोन लिया है तो उस पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं। आयकर कानून की धारा 24बी के तहत आप एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसे अपनी कर योग्य आय से बाहर रखें। यानी अब टैक्स के तहत आय 6.50 लाख रुपये होगी।