Reporter: शैलेन्द्र चौरसिया
रामनगर मैहर- आदर्श ग्राम रामनगर के सिर का ताज भूखण्ड जो की थाना चौराहा पर कृषि विभाग की बाउंड्री से लगा हुआ भाग है जिसे परियोजना द्वारा विशेष रूप से संरक्षित किया गया था। उस प्लाट भूखण्डो पर भीमसेन द्वारा फर्जी रिकार्ड तैयार कर उन पर अधिपत्य कब्जा कर जाली लगाई गई। जिसकी बुनियादे लगभग दस्तावेजों को गौर किया जाए तो सूरज पिता भीमसेन सोनी पुरैना अनुदान सूची क्रमांक 92/H6 प्लाट क्रमांक S-43 दिनांक 24-09-2012 अतिरिक्त क्षेत्र पर आवंटन प्लाट का पट्टा है। जो फर्जी है।
लगभग आज से एक दशक पूर्व बर्ष 2014 में रामनगर उत्तरी की सरपंच कलावती बर्मा रही जिनके प्रतिनिधि पुत्र राजकुमार वर्मा से धर्मेन्द्र सिंह बघेल देवराहाउस कृषि विभाग के सामने भूखण्ड पर वेयर हाउस बनाना चाह रहे थे। जिसकी चर्चा सतना कलेक्टर से वेयरहाउस निर्माण के सम्बन्ध पर इस भूखण्ड का जिक्र किया था तब सतना कलेक्टर द्वारा बताये जाने पर विस्थापित क्षेत्र के सारे भूखण्ड को एलाट करने के अधिकार सरपंचों को है जिस पर उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की थी। तत्पश्चात धर्मेन्द्र सिंह बघेल सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार बर्मा से S-43 भूखण्ड के सम्बन्ध पर आवंटन की सहमति चाही। जिसमे बाणसागर परियोजना द्वारा सरपंचो को भौतिक स्थिति से अवगत ना करने पर सरपंच द्वारा इस भूखण्ड वेयरहाउस के लिए एलाट नहीं किया गया। जिसकी पुष्टि कर्ता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल तथा राजकुमार बर्मा है। ठीक इसके कुछ समय पश्चात ग्राम पंचायत उत्तरी दक्षिणी को समाहित करते हुए नगर पंचायत रामनगर का गठन किया गया। बर्ष 2016 में भीमसेन सोनी की नजर उस भूखण्ड पर कब्जा अधिपत्य के लिए नजर पड़ती है और उसने बर्ष 2016 में बीते हुए वर्षों पर दस्तावेजों का संधारण निर्माण करना शुरू कर दिया।
डूब विस्थापित क्षेत्र पुरैना भूस्वामी चन्द्रभान सिंह पिता बल्देव सिंह ने अपनी जमीन के अंश भाग पर बसाहट के लिए आदिवासियों को दिया था। जिसमे मकान का आधा भाग 1/2 मावजा का भुगतान सिपहिया पिता मल्लू कोल को चेक क्रमांक 719750 दिनांक 10-04-2007 को 45232 रूपये एवं रामचंद्र पिता छोटेलाल को 1/6 भाग पर मावजा भुगतान चेक क्रमांक 719749 दिनांक 10-04-2007 को 14881 रूपये तथा रामखेलावन पिता बुद्धसेन 1/6 भाग का मावजा भुगतान चेक क्रमांक 719748 दिनांक 10-04-2007 को 14881 रूपये और रामसजीवन पिता मोहन लाल को 1/6 भाग मावजा भुगतान 719756 दिनांक 11-04-2007 को प्राप्त होता है। इसी दौरान एवाड सूची पर दो नाम और जुड़ते हैं नितेश सिंह निहिल सिंह पिता सूर्यभान सिंह जिसे मावजा का कितना भुगतान होता है अभी पुष्टि नहीं हो पा रही। ठीक कई वर्षों के बाद क्या? बर्ष 2016 में बीते हुए समय पर एवाड सूची में दीपक पिता अशोक सूरज पिता भीमसेन का नाम जुड़ता है। और मावजा भुगतान सिपहिया कोल के भुगतान राशि तथा टोटल राशि पर सफेदा लगाया जाता है। अर्थात इन चारों नामों पर नितेश निहिल दीपक सूरज बराबर मावजा भुगतान राशि 24560 रूपये है या फिर सिर्फ दो नाम पर बिना रिकार्ड के दीपक पिता अशोक तथा सूरज पिता भीमसेन के नाम पर ये राशि अंकित की गई है। जिनमे नितेश निहिल दीपक को प्लाट नहीं मिला सिर्फ सूरज पिता भीम सोनी को रामनगर का कोहिनूर भूखण्ड जिसकी क़ीमत लगभग दो करोड़ रूपये में है इन्हें कैसे आवंटित होता है। जिसमे सबसे आखिर नाम सूरज का है। तारीख के खेल में नीयत बदल गई। नीति ने अपना रास्ता नहीं बदलती। जब की नीति मध्यप्रदेश शासन अपर सचिव जल संसाधन विभाग के पृष्ठ क्रमांक 47 दिनांक 28-09-2010 को तथा आयुक्त भू-अर्जन पुनर्वास के पत्र क्रमांक 2260 दिनांक 30-09-2010 को कमिश्नर रीवा पत्र लेख आदर्श ग्राम की परिसम्पतियो का हस्तांतरण सतना कलेक्टर के पत्र 2454 दिनांक 04-10-2010 पर सुनिश्चित करते हुए मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 244 के तहत भूखण्ड प्लाट निपटारा करने की सारी शक्तियां निर्वहन के अधिकार सरपंच को कमिश्नर डा. रविन्द्र पस्तोर द्वारा 14-10-2010 को सौप दिये गये थे। इस आधार अनुसार बाणसागर परियोजना के पास प्लाट आवंटन शक्ति निहित ना होने के कारण वह किसी भी व्यक्ति को भूखण्ड एलाट नहीं कर सकता। तो 24-09-2012 को एलाट सूरज का प्लाट अबैध हुआ। वही आवंटन पंजी क्रमांक R-24 निरस्त है तत्पश्चात निरस्त पंजी की नकल देना सम्भव नहीं है। तब आवंटन पंजी नष्ट होने पर भूखण्ड प्लाट निरस्त ही होता है। सूरज पिता भीमसेन सोनी रामनगर के कोहिनूर भूखण्ड जिसकी कीमत अनमोल कब्जे पर सूरजधानी काम्प्लेक्स की बुनियादो मे भाजपा और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने माउन व्रत धारण कर आत्मशांति की कामना में डूबे गये है। क्या? कोहिनूर भूखण्ड बहती हुई हवा ध्वनि मे अग्रेषित कर रहा। क्या यह भूखण्ड कुरुक्षेत्र का मैदान पर निर्माण कर रक्त की प्यास के लिए हो रहा व्याकुल। भाजपा के एक नेता जनप्रतिनिधि गवाही मे साक्षी का हो रहा अनुमान पर सहयोगी।