Bombay HC ON Dhurandhar Script: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर चल रहे विवाद में फिल्म निर्माता संतोष कुमार को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी के आरोपों को दोहराने या फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान देने पर रोक लगा दी है।
16 अप्रैल को लागू रहेगा आदेश
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि- ‘संतोष कुमार को नोटिस दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ।’
आदेश में कहा गया कि-
फिल्ममेकर संतोष कुमार के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत कहा गया कि- ‘अगली सुनवाई तक संतोष कुमार इस तरह के शब्दों को दोहराने से परहेज करें। यह आदेश केवल संतोष कुमार पर लागू रहेगा और 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।’

संतोष कुमार ने लगाए थे स्क्रिप्ट चोरी के आरोप
फिल्ममेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दावा किया था कि- फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 की कहानी की स्क्रिप्ट चोरी की गई है, संतोष कुमार ने कहा कि-‘ साल 2023 में रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट ‘डी साहेब’ से चुराई गई है।’

आरोपों के बाद आदित्य धर ने भेजा नोटिस
संतोष कुमार के आरोपों के बाद आदित्य धर ने फिल्ममेकर को लीगल नोटिस भेजा, जिसमें संतोष कुमार द्वारा स्क्रिप्ट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए आगे ऐसी टिप्पणी न करने की चेतावनी दी गई। लेकिन जब नोटिस का जवाब नहीं मिला तो आदित्य धर ने बॉबे हाईकोर्ट का रुख किया और झूठे बयानबाजी पर रोक लगाने और हर्जाने की मांग की।
कोर्ट का फैसला
आदित्य के वकील बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में कहा कि-‘संतोष कुमार के बयान मानहानिकारक और इमेज को नुकसान पहुंचाने वाले हैं।’
वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि- ‘कथित मानहानिकारक टिप्पणियां व्यापक रूप से शेयर की गई थीं। इसके आधार पर अदालत ने सीमित अंतरिम राहत देने का फैसला लिया’।
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