डीजे के साथ रील बनाने, डांस करने और वीडियो बनाने पर रोक
बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है और शिक्षकों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के निर्देशानुसार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में आएंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) और शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीजे के साथ रील बनाने, डांस करने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देश में पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु
– स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यकलापों में शालीनता दिखाने और सीमित व्यवहार करने के निदेश जारी किए गए हैं।
– स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारी अनौपचारिक पोशाक में देखे जा रहे हैं। स्कूल परिसर से सोशल मीडिया (फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम) पर नृत्य, डीजे, डिस्को और अन्य निम्न स्तरीय गतिविधियों को अपलोड किया जा रहा है। जो अनुचित है।
– स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों से स्कूल परिसर में अच्छे शिष्टाचार और अच्छे आचरण बनाए रखने की अपील की गई है। शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य, संगीत आदि का कार्यक्रम अनुशासन में आयोजित करना चाहिए।
– गरिमा के साथ औपचारिक कपड़ों में ही स्कूल में प्रवेश करना चाहिए।

