Bhopal strict action: भीख देना और लेना दोनों अपराध, होगा एक्शन
Bhopal strict action इंदौर के बाद अब भोपाल में भी भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. शहर में भिक्षा लेना और भिक्षा देना दोनों ही गैरकानूनी होंगे और ऐसा करते हुए पाए गए तो दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.
भीख को लेकर जिला प्रशासन सख्त

Read More:- Bhutan King Mahakumbh 2025: प्रयागराज में भूटान नरेश, त्रिवेणी में लगाएंगे डुबकी..करेंगे दर्शन-पूजन
Bhopal strict action: इंदौर के बाद भोपाल में भिखारियों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर अब कोई भीख लेते और देते हुए दिखाई दिया तो उस पर FIR दर्ज कराई जाएगी. इसकी निगरानी के लिए जिला प्रशासन शहर के अलग-अलग चौराहों पर लगे CCTV कैमरों की मदद लेगा. चौराहों पर कोई भीख मांगता हुआ नजर आएगा तो उस पर सीधे कार्रवाई की जाएगी.
रैन बसेरे में रहेंगे भिखारी किया भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही एक रैन बसेरा भी भिक्षुओं के लिए आरक्षित कर दिया है. भिक्षुओं को प्रतिस्थापित कर उनके रहने-खाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार स्थित रैन बसेरे को भिक्षुक गृह के रूप में आरक्षित किया गया है
भीख देना भी अपराध
Bhopal strict action: आदेश के मुताबिक भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है. जो कोई व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
