Bhopal Rape Case Update: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मासूम बच्ची से रेप और हत्या केस में दोषी अतुल निहाले को फांसी की सजा सुनाई गई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई है. बता दें की भोपाल पॉक्सो कोर्ट का 10 मार्च 2025 का फैसला बरकरार है.

जानकारी के अनुसार कोर्ट ने मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार कर दिया है.और आरोपी को तीन बार फांसी की सजा हुई है.
जस्टिस विवेक अग्रवाल और राजकुमार चौबे की पीठ की सख्त टिप्पणी-कृत्य निर्मम और बर्बरता से भरा. हाईकोर्ट ने कहा ऐसा घिनौना अपराध करने पर कोई माफी नहीं मिलेगी.
Bhopal Rape Case Update: बच्ची का शव प्लास्टिक की टंकी में मिला था
भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले (फांसी की सजा) को बरकरार रखा है. बता दें की
किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जा सकती
सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने कहा कि आरोपी अतुल भालसे ने पांच साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं. यह विरल से विरलतम मामला है, आरोपी के साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जा सकती.
कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे मामलों में कठोरता सजा जरूरी है। घटना 24 सितंबर 2024 को घटी थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जिला कोर्ट में पेश किया.
जहां अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई. आरोपी ने फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
यह है मामला
Bhopal Rape Case Update: दरहसल 24 सितंबर 2024 को एक महिला ने अपनी 5 साल की बेटी की गुमशुदा होने की शिकायत शाहजहांनाबाद थाने में दर्ज कराई थी. और 26 सितंबर को ईदगाह हिल्स में एक मल्टी में स्थित फ्लैट से दुर्गंध आने पर पुलिस ने वहां तलाशी ली. तो बाथरूम में रखी प्लास्टिक की टंकी से बच्ची का शव बरामद हुआ.
पुलिस जांच में सामने आया की बच्ची से अतुल भालसे नाम के अपराधी ने रेप किया.. और फिर उसकी हत्या कर दी थी.
