Bhopal News:राजधानी भोपाल सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक जितेन्द्र प्रताप सिंह के साथ ही उनकी पत्नी व 3 बेटियों और दामाद को सजा सुनाई है.
आय से अधिक संपत्ति के मामला में सजा
भोपाल जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने फैसला सुनाते हुए SBI के सहायक महाप्रबंधक जितेन्द्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी किरन सिंह के साथ ही तीन बेटियों अन्वेषा सिंह, गरिमा सिंह, नम्रता सिंह व दामाद समीर सिंह को आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण में दोषी पाया है. जितेन्द्र प्रताप सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 32 लाख 22 हजार जुर्माना अदा करना होगा.
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Bhopal News: SBI AGM समेत पूरे परिवार को सजा
SBI AGM जितेंद्र की पत्नी और तीन बेटियों के साथ ही दामाद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 1-1 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 25 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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Bhopal News:परिवार ने आरोपी को दिया बढ़ावा
आरोपी जितेन्द्र प्रताप को इस अवैध काम के लिए उनकी पत्नी और बेटियों ने प्रोत्साहित किया. सीबीआई ने इस मामले में 94 गवाहों को कोर्ट में पेश किया. वहीं, आरोपियों ने भी अपने बचाव में 15 गवाहों को पेश किया. आरोप है कि जितेन्द्र प्रताप सिंह के साथ ही इन लोगों ने भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित विभिन्न शाखाओं में बोगस खाते भी खोले.
