bhopal local holiday: राजधानी भोपाल में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। 1 अक्टूबर 2025 (महानवमी) के दिन स्थानीय अवकाश की घोषणा होने की संभावना है। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के उप सचिव को प्रस्ताव भेजा है।
भोपाल में 4 स्थानीय अवकाश
राजधानी भोपाल में 4 अवकाश की व्यवस्था है. साल 2025 में जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर सक्रांति, 19 मार्च को रंगपंचमी, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी और 3 दिसंबर को गैस त्रासदी दिवस के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया था. इसके बाद 27 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अवकाश की घोषणा कर दी थी, जिससे भोपाल जिले का 1 स्थानीय अवकाश बच गया. अब 27 अगस्त की जगह चौथे स्थानीय अवकाश को 1 अक्टूबर यानि महानवमी के अवसर पर देने के लिए कलेक्टर ने पत्र लिखा है.

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bhopal local holiday: 30 हजार से अधिक कर्मचारियों फायदा
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार दशहरे के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया है. इसमें 1 अक्टूबर को महानवमी और 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती है. वहीं 3 अक्टूबर को भी स्कूल शिक्षा विभाग ने अवकाश घोषित किया है. लेकिन अब जिला प्रशासन ने भी 1 अक्टूबर को 27 अगस्त की जगह स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव भेजा है. यदि महानवमी को भोपाल जिले में स्थानीय अवकाश होता है, तो इसका फायदा स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा 30 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा.
केंद्रीय कार्यालयों में नहीं मिलेगी छुट्टी
bhopal local holiday: भोपाल में यदि 1 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तो इसका फायदा केवल मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. यानि इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आकस्मिक सेवाएं चालू रहेंगी. यह अवकाश राजधानी में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. केंद्रीय कार्यालय 1 अक्टूबर को अपने समयानुसार खुलेंगे.
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पहली बार होगा महानवमी पर अवकाश
- मकर संक्रांति
- रंगपंचमी
- गणेश चतुर्थी
जैसे पारंपरिक त्योहारों पर ही स्थानीय अवकाश घोषित होता रहा है।
लेकिन इतिहास में पहली बार, 1 अक्टूबर को महानवमी के दिन अवकाश देने की संभावना है। इस प्रस्ताव को कलेक्टर ने 24 सितंबर को संभागायुक्त को भेजा था, जहां से 26 सितंबर को स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के पास है और जल्द ही आदेश जारी हो सकता है।
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