Bhopal District Education Department: भोपाल में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए अच्छी खबर आई है. भोपाल में जिला शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती दिखाई है और कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं.

बता दें की ये निर्देश स्कूल फीस, यूनिफॉर्म के नाम पर हो रही लूट को लेकर हैं.
Bhopal District Education Department: प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती
जानकारी के अनुसार.. राजधानी में फीस और यूनिफॉर्म के नाम पर हो रही लूट को रोकने प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.. भोपाल के 150 स्कूलों को निर्देश जारी किए कि प्राइवेट स्कूलों को उन किताबों की सूची जमा करानी है जो नए सत्र में बच्चों को पढ़ाएंगे.. इस मामले पर जिला शिक्षा विभाग ने इसके लिए 15 फरवरी तक अल्टीमेटम दे दिया है.
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Bhopal District Education Department: इसी को लेकर यह बढ़ा फैसला लिया गया
यूनिफार्म में बदलाव करने पर भी 3 साल तक रोक रहेगी. लगातार स्कूल की मनमानी देखने को मिलती है. और बच्चों के पैरेंट्स को इससे बहुत दिक्कतें हो रही है. इसी को लेकर यह बढ़ा फैसला लिया गया.
प्राइवेट स्कूलों को किताबों की सूची जमा कराने के निर्देश दिए
और जो निर्देश दिए गए है.. इनका उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर धारा 188 के तहत मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है. इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी नरेन्द्र अहिरवार ने बताया कि.. प्राइवेट स्कूलों को किताबों की सूची जमा कराने के निर्देश दिए हैं.
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ये निर्देश
Bhopal District Education Department: तीन साल तक स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेंगे.
किताबों, यूनिफार्म पर स्कूल का नाम नहीं होगा.
दुकान विशेष से स्कूल की किताबें मिली तो दुकान का लाइसेंस रद्द.
परिवहन शुल्क शासन के निर्देश के मुताबिक.
15 फरवरी तक प्रकाशक के नाम के साथ किताबों की सूची जमा कराना होगी.
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