
Rape Case ki ye sajaa:
तीनों आरोपी बड़वानी के नवलपुरा मोहल्ले के हैं
Rape Case ki ye sajaa: खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की है जहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपियों अरुण उर्फ नितीन चौहान, सुमित चौहान और राहुल बामनिया को दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तीनों आरोपी कोली मोहल्ला नवलपुरा बड़वानी के निवासी हैं।
24 अक्टूबर 2023 की घटना
यह घटना 24 अक्टूबर 2023 की रात की है, जब पीड़िता की बहन ने बताया कि उनकी बहन 2015 से मानसिक रूप से अस्वस्थ है और किसी से ठीक से बातचीत नहीं कर पाती। पीड़िता का इलाज खरगोन में चल रहा था। घटना की रात परिवार खाना खाकर सो गया था, जबकि पीड़िता घर के बाहर एक कमरे में सोई थी। रात 2:30 बजे पीड़िता की बहन की नींद खुली, तो पीड़िता कमरे में नहीं थी।
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अगले दिन दोपहर में पीड़िता घर लौटी, और उसके शरीर पर चोट और खरोंच के निशान थे। उसकी पीठ और गुप्तांगों पर भी चोट के निशान थे। मानसिक अस्वस्थता के कारण पीड़िता आरोपियों के बारे में नहीं बता पाई।
परिवार ने कराई थी मामले की शिकायत दर्ज

Rape Case ki ye sajaa: परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने पैरवी की। जांच के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया गया और कड़ी सजा सुनाई गई। तो वहीं शिवपाल सिंह सिसोदिया, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा, यह फैसला अपराधियों को कड़ी सजा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे समाज में सुरक्षा का संदेश जाता है।
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