Arvind Kejriwal bail: सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो सकती है और जमानत देने की संभावना पर उच्चतम न्यायालय गौर करेगा। सुनवाई 7 मई को होगी।
Arvind Kejriwal bail: उच्चतम न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे सकता है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की संभावना पर गौर करेगा।
Arvind Kejriwal bail: उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। बेंच ने सीबीआई और केजरीवाल के वकील को सुनवाई के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है।
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Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। निचले कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था।
इसी याचिका पर पिछले सोमवार और मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने ईडी से शुक्रवार तक जवाब मांगा था। जो मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह मामले की सुनवाई लम्बी चल सकती है इसलिएजमानत पर विचार किया जा सकता है।
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सिंघवी के बयानों से कोर्ट सहमत
Arvind Kejriwal: सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 7 मई को सुप्रीम सुनवाई के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने चुनाव की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया। ये तभी संभव है जब ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं या कोई ऐसा आधार है जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिन बयानों के आधार पर हुई वे सभी 7 से 8 महीने पुराने हैं। सिंघवी ने राघव मंगुटा के बयानों पर भी सवाल उठाए उसने चार बयान दिए। सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि अगर ईडी को पता था कि केजरीवाल दोषी हैं तो जांच एजेंसी ने इतने समय तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मामला सितंबर 2022 में सामने आया, लेकिन गिपफ्तारी नें इतना वक्त लग गया. और अचानक से ईडी ने चुनाव घोषित होते ही केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी या आतंकी नहीं हैं जो देश छोड़कर भाग जाएंगे।