स्कूलों में मास्क पहनना अनिवार्य, बसों में जाने से बचें
दिल्ली में शनिवार सुबह भी प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया।दिल्ली के 10 से अधिक स्टेशनों ने सुबह 7 बजे एक्यूआई 400+ दर्ज किया। जहांगीरपुरी में एक्यूआई सबसे ज्यादा 445 पर पहुंच गया।
मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण को देखते हुए सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और एमसीडी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करेंगे।
शुक्रवार को घोषणा की गई कि दिल्ली के सभी प्राथमिक कक्षा 5 तक स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चलाएंगे। अब कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों के लिए मास्क अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहन न चलाएं। इसके लिए 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसों और 60 मेट्रो फेरों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने एनसीआर यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर भी रोक लगा दी है।
दिल्ली-एनसीआर में निर्माण, तोड़फोड़, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में निर्माण, खनन और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहन नहीं चलेंगे। उल्लंघन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बीएस-3 डीजल के इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर इस स्तर के सभी मीडियम मालवाहक वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा भारी ट्रैफिक वाले रूटों पर पीक आवर्स से पहले मशीनों से सफाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और पानी का छिड़काव करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। सभी प्रतिबंध और उपाय 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से लागू होंगे। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत लागू किया जा रहा है।
