ऋषिकेश दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जमानत याचिका खारिज
ऋषिकेश में विवाहिता से दुष्कर्म के चर्चित मामले में कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। मामले के आरोपी मनजीत जौहर को ऋषिकेश कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है, जबकि सह-आरोपी मानव जौहर को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी।
आरोपी की याचिका खारिज
जानकारी के मुताबिक, मानव जौहर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद मानव जौहर की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, मनजीत जौहर को अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत प्रदान की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार से साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग
अब इस पूरे मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। मानव जौहर फिलहाल फरार बताया जा रहा है, और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग तेज होती जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी।
संजय शर्मा की रिपोर्ट