Chitrakoot EC Voter ID Rules: चित्रकूट में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए चुनाव आयोग के नए नियमों ने लोगों की परेशानी में डाल दिया है। चुनाव आयोग के फरमान पर बूथों पर आयोजित विशेष दिवस में युवा अपना नाम जुड़वाने के लिए पहुंचे। निवास साक्ष्य के रूप आधार कार्ड दिया तो BLO ने उसे वापस कर दिया।
BLO का कहना है कि अब आधार कार्ड काफी नहीं है, इसके साथ दूसरा विकल्प भी दें, तभी वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो पाएगा। नए लोगों के सामने यह समस्या चित्रकूट और मानिकपुर विधानसभा के दोनों बूथों पर सामने आई।
नाम जुड़वाने में आ रही दिक्कतें
रविवार को आयोजित जनपद की दोनों विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं पहुंची, इनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं थे, नाम में कोई गलती थी, या जिनकी फोटो सही नहीं थी। बूथ संख्या 433 की BLO पुष्पा सोनी और 436 के BLO अशोक कुमार ने बताया कि 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के नाम सूची में दर्ज कराने के लिए हाईस्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी जरूरी है। अगर वह उपलब्ध न हो, तो पिता के नाम पर जारी बिजली या पानी के बिल की फोटोकॉपी को निवास प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जन्म प्रमाण पत्र भी विकल्प हो सकता है।
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चुनाव आयोग के नियम ने बढ़ाई मतदाताओं की दिक्कतें[/caption]
Chitrakoot EC Voter ID Rules: जिलाधिकारी ने लिया जायजा
जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित गर्ग ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और चित्रकूट इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मतदाताओं के फॉर्म 6 (नए नाम जोड़ने हेतु) और फॉर्म 8 (सुधार हेतु) का जायजा लिया। उन्होंने इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मदद लेने की अपील की।