मध्यप्रदेश के जबलपुर में बच्चों के भारी स्कूल बैग

मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्कूल बैग का वजन नियंत्रित करने के निर्देश, 12वीं तक के बच्चों के बैग का अधिकतम वजन नियत

मध्यप्रदेश के जबलपुर में बच्चों के भारी स्कूल बैग को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। बाल संरक्षण आयोग और लोक शिक्षण संचालनालय ने जबलपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए कि.. स्कूलों में नेशनल बैग पॉलिसी का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही आयोग ने साफ कहा है कि पहली कक्षा के बच्चे का स्कूल बैग 1078 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्कूल तय मानकों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

संचालनालय ने साफ किया है कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए बैग की आवश्यकता नहीं है। वहीं कक्षा 1 से 12वीं तक छात्रों के बैग का अधिकतम वजन तय किया गया है। और निर्देश दिया गया है कि भारी बस्तों के कारण बच्चों के शारीरिक विकास पर असर पड़ सकता है और मानसिक दबाव भी बढ़ता है।

डीईओ को बस्ते का वजन जांचने के निर्देश

जानकारी के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान और लोक शिक्षण संचालनालय की अपर परियोजना संचालक नंदा भलावे ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले ही पत्र भेजकर स्कूलों में बैग का वजन जांचने के निर्देश दिए थे। 

छुटि्टयों में कैसे जांचेंगे वजन

बताया जा रहा है कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के बाद रिपोर्ट मांगी गई है, ऐसे में निरीक्षण और वास्तविक जांच को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। 

आयोग बोला-अधिक वजन का स्वास्थ्य पर असर

बाल संरक्षण आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि कई निजी स्कूल अब भी नीति का पालन नहीं कर रहे हैं और छोटे बच्चों को भारी बस्ते लेकर स्कूल आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 

कक्षा अनुसार तय किया गया बैग का वजन

प्री-प्राइमरी : बैग आवश्यक नहीं

कक्षा 1 : 1078 ग्राम

कक्षा 2 : 1080 ग्राम

कक्षा 3 : 1572 ग्राम

कक्षा 4 : 1804 ग्राम

कक्षा 5 : 1916 ग्राम

कक्षा 6 : 3080 ग्राम

कक्षा 7 : 3508 ग्राम

कक्षा 8 : 3640 ग्राम

कक्षा 9 : 4400 ग्राम

कक्षा 10 : 4182 ग्राम

कक्षा 11वीं-12वीं : 3.5 किलो से 5 किलो तक