इंडिगो मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई केंद्

इंडिगो मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार

दूसरी एयरलाइंस ने इस मौके का कैसे फायदा उठाया

क्या कार्रवाई की? इस स्थिति तक कैसे पहुंचने दे दिया?

सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान

नई दिल्ली

इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और सवाल भी पूछे। कोर्ट ने केंद्र से पूछा जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया और टिकट 30 हजार तक कैसे पहुंच गए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की डिविजन बेंच जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। 

दूसरी एयरलाइंस ने फायदा उठाया

इस दौरान ही उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि जब एयरलाइन फेल हो गई थी, तब सरकार ने क्या किया। कैसे 4-5 हजार रुपए वाली फ्लाइट्स की टिकट 30 हजार रुपए तक पहुंच गई। दूसरी एयरलाइंस ने इस मौके का कैसे फायदा उठाया। आपने इस पर क्या कार्रवाई की? आपने इस स्थिति तक कैसे पहुंचने दे दिया?

यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह सिर्फ कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। बल्कि इससे काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो। वहीं मामले पर DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को वीरवार दोपहर 3 बजे समन भेजकर बुलाया है।

जानहित याचिका पर हो रही थी सुनवाई

दरअल मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की डिविजन बेंच जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई या जो एयरपोर्ट पर फंसे उन्हें मुआवजा दिया जाए।