झारखंड

पलामू: धारदार हथियार से हमला करने वाले तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा

संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11भारत

पलामू/डेस्क:  पलामू जिले के डालटनगंज स्थित जिला एवं अपर सत्र न्यायालय ने दिनांक 09 दिसंबर 2025 को पाटन थाना कांड संख्या 88/2014 में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई. यह मामला 15 जुलाई 2014 का है, जब जमीला बीबी, पति इब्राहीम अंसारी, इब्राहीम अंसारी, पिता तप्सी मिया और अब्दुल रहिम, पिता इब्राहीम अंसारी ने वादी इमामुद्दीन अंसारी के पुत्र शमसुल अंसारी और रियाज अंसारी पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी किया था.

न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को धारा 326 भा.द.वि. के तहत पांच-पांच वर्षों का सश्रम कारावास और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास, तथा धारा 341 भा.द.वि. के तहत पंद्रह-पंद्रह दिनों का सश्रम कारावास और दो सौ पचास रुपये जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर तीन दिनों का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इस मामले की अनुसंधान प्रक्रिया स०अ०नि० विजय कुमार सिंह, तत्कालीन पाटन थाना, पलामू द्वारा संचालित की गई थी. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार का संगठित और जानलेवा हमला गंभीर अपराध है और इसके लिए कठोर सजा न्यायसंगत है.

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