मध्यप्रदेश शासन के विधि विभाग ने राज्य के न्यायिक

न्यायिक सेवा के अधिकारियों के भत्तों में हुई बढ़ोतरी

न्यायिक सेवा के अधिकारियों के भत्तों में हुई बढ़ोतरी

एक जुलाई 2025 से लागू होंगी नई दरें

प्राइम न्यूज नेटवर्क  भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के विधि विभाग ने राज्य के न्यायिक अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के सभी न्यायाधीशों को अब 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले यह दर 55 प्रतिशत थी, जिसे तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। सरकार का यह कदम केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए महंगाई भत्ते में संशोधन के अनुरूप है। इस वृद्धि से प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह संशोधन राज्य में कार्यरत सभी श्रेणियों के न्यायाधीशों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करते हुए न्यायिक अधिकारियों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। विधि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित भत्तों का भुगतान आगामी वेतन वर्ष से ही किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय का स्वागत न्यायिक समुदाय द्वारा किया जा रहा है।