पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरभजन सिंह की पंजाब प

हरभजन सिंह को को कोर्ट से झटका, सिक्योरिटी बहाल करने से इनकार

हरभजन सिंह को को कोर्ट से झटका

जालंधर के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह भज्जी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका दिया है। अदालत ने उनकी पंजाब पुलिस की सुरक्षा बहाली की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी सुरक्षा इसलिए वापस ली गई, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी।

भज्जी को झटका

हाईकोर्ट ने माना कि सुरक्षा हटाने का फैसला सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा पहले ही ले लिया गया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि केवल घर के बाहर प्रदर्शन होना या गद्दार कहे जाना से अपने आप में जान के लिए खतरा साबित नहीं करता, विशेषकर तब जब प्रदर्शन हिंसक न रहा हो। कोर्ट ने केंद्र से मिली Y+ सुरक्षा और राज्य सरकार द्वारा पंजाब आगमन पर स्थानीय सुरक्षा देने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी अन्य निर्देश के याचिका का निपटारा कर दिया।

सरकार ने ली सुरक्षा वापस

गौरतलब है कि हरभजन सिंह भज्जी ने 24 अप्रैल को AAP को छोड़ दिया था, इसके अगले ही दिन 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। वे राघव चड्ढा के साथ BJP में शामिल हो गए थे। बाद में उन्हें संसद ने BJP का सांसद बनाने की मंजूरी मिल गई।  भज्जी के वकील ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि वे पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। आम आदमी पार्टी में रहते हुए उन्हें करीब 25 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिली थी। उन्होंने 24 अप्रैल को पार्टी छोड़ दी थी, और इसके अगले ही दिन 25 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली। 

भज्जी जब भी पंजाब आएंगे, सुरक्षा मिलेगी

पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि समीक्षा के दौरान किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने उनके संबंध में कोई विशेष खतरे का इनपुट नहीं दिया था। साथ ही यह भी कहा गया कि उनकी पंजाब में गतिविधियां सीमित हैं और वे अधिकतर समय प्रदेश से बाहर रहते हैं। ऐसे में व्यवस्था की गई है कि जब भी वे पंजाब आएंगे, जालंधर पुलिस स्थानीय स्तर पर जरूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 मई 2026 को CRPF के माध्यम से उन्हें वाई प्लस (Y+) श्रेणी की सुरक्षा पहले ही उपलब्ध करा दी है।