शराब घोटाला मामले के आरोपी भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया को कोर्ट का झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: शराब घोटाला मामले के आरोपी भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया को कोर्ट का झटका मिला है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने अग्रिम राहत देने से इनकार करते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया ने 1 सितंबर को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर इंद्रजीत सिंहा ने बहस की थी. जिन्होंने आरोपी को निर्दोष बताते हुए अग्रिम राहत देने की मांग कोर्ट से की थी. जिसका एसीबी के विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने विरोध करते हुए आरोपी पर संगीन आरोप होने की बात कोर्ट को बताया था. जांच एजेंसी एसीबी ने पूछताछ के लिए भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया को नोटिस किया था. पर वह जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे. उसे शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया है. भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ के भाटिया वाइंस एंड कंपनी के मालिक है. मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. जिसमे में से सर्वाधिक को जमानत मिल गई है. कई अब भी जेल में बंद है व कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. ये भी पढ़ें- शराब घोटाला मामले के आरोपी ठाकुर विक्रम सिंह, अरविंद सिंह और महेश सेढ़गे की जमानत याचिका पर सुनवाई