भोपाल के होटल रेडिसन को उपभोक्ता को लौटाने होंगे 8000 रुपए,पानी की बोतल पर अतिरिक्त GST वसूली गलत
भोपाल के एक बड़े होटल में 60 रुपए एमआरपी वाली पानी की बोतल के 175 रुपए लेने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने माना कि होटल एमआरपी से अधिक कीमत ले सकता है, लेकिन उसी राशि पर अलग से जीएसटी वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार है।
अतिरिक्त 10.80 रुपए भी वसूल लिए
मामला अप्रैल 2022 का है। रायसेन रोड निवासी हुकुम सिंह ठाकुर अपने चार साथियों के साथ होटल रेडिसन भोपाल में बुफे डिनर के लिए गए थे। भोजन के दौरान उन्होंने मिनरल वॉटर की एक बोतल ली, जिस पर एमआरपी 60 रुपए अंकित थी। होटल ने इसके लिए 175 रुपए चार्ज किए और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में अतिरिक्त 10.80 रुपए भी वसूल लिए।
9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा
बिल की कुल राशि 6809.88 रुपए आने पर हुकुम सिंह ने आपत्ति जताई, लेकिन होटल प्रबंधन ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने जून 2026 में फैसला सुनाते हुए होटल को अतिरिक्त वसूले गए 10.80 रुपए लौटाने, 5000 रुपए मानसिक प्रताड़ना और 3000 रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया। समय पर भुगतान नहीं होने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
जीएसटी शामिल माना जाएगा
होटल ने तर्क दिया कि होटल और रेस्टोरेंट में सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि बैठने की सुविधा, एयर कंडीशनिंग, संगीत और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी दी जाती हैं, इसलिए मेन्यू में दर्ज कीमतें लागू होती हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य फैसलों का हवाला देते हुए माना कि होटल में एमआरपी से अधिक कीमत लेना अवैध नहीं है, लेकिन 175 रुपए में ही जीएसटी शामिल माना जाएगा।
शिकायतकर्ता के वकील शशिकांत वर्मा ने कहा कि यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने पर न्याय मिल सकता है।