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उपराष्ट्रपति पद: विपक्ष भी उम्मीदवार उतारेगा, चुनाव 9 सितंबर को
खड़गे INDIA नेताओं से करेंगे चर्चा, 18 अगस्त को बैठक
नई दिल्ली, 19 मिनट पहले विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में INDIA ब्लॉक के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे।भाजपा का प्रबल उम्मीदवार: थावरचंद गहलोत
इस बीच, भा.ज.पा. के लिए उपराष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का नाम सामने आ रहा है। गहलोत 77 वर्ष के हैं और उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में काम किया है। उनके पास केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अनुभव है, और जातीय समीकरण (दलित) के लिहाज से भी वह उपयुक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं।विपक्ष के मजबूत उम्मीदवार की संभावना
विपक्ष के नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे भी एक मजबूत उम्मीदवार उतार सकते हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि NDA अपने प्रत्याशी का चयन ठोक बजाकर करेगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी कोई मजबूत उम्मीदवार उतारने की संभावना है। इस चुनाव में कद, अनुभव और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। विपक्ष अपनी तरफ से एक प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार उतारने की पूरी कोशिश करेगा।NDA और INDIA गठबंधन की स्थिति
वर्तमान में लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में से NDA के पास 293 और INDIA गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में कुल 240 सदस्यों में से NDA के पास करीब 130 और INDIA गठबंधन के पास 79 सदस्य हैं। कुल मिलाकर NDA के पास 423 और INDIA के पास 313 सांसदों का समर्थन है।उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
उपराष्ट्रपति चुनाव में 6 स्टेप होते हैं:
- निर्वाचक मंडल का गठन: उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं।
- चुनाव की अधिसूचना जारी करना: निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन, मतदान, और परिणाम की तारीखें घोषित की जाती हैं।
- नामांकन प्रक्रिया: उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन दाखिल करना होता है।
- सांसदों के बीच प्रचार: केवल सांसद ही मतदाता होते हैं, और प्रचार सीमित दायरे में होता है।
- मतदान प्रक्रिया: हर सांसद को प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में (1, 2, 3...) अंकित करना होता है।
- मतों की गिनती और परिणाम: जीत के लिए साधारण बहुमत (50% से अधिक) प्राप्त करना जरूरी होता है, और रिटर्निंग ऑफिसर नतीजे की घोषणा करते हैं।