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उन्नाव रेप पीड़िता को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, सेंगर की जमानत सस्पेंड

Unnao Rape Case Update: उन्नाव रेप केस में पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच CBI की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने उन्नाव रेप केस में BJP से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत दे दी थी।

हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में BJP से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया है।

Unnao Rape Case Update: 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

बता दे कि, मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी।जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई । सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनीं गई।

महिलाओं और पुलिस की झड़प

Unnao Rape Case Update: सुनवाई से पहले पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस उन्हें जीप में बैठाकर ले गई। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद महिला कार्यकर्ता योगिता भैयाना ने कहा- सत्यमेव जयते। हमें कोर्ट से इस आदेश की उम्मीद थी।  कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा - हम चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले। हर बलात्कारी को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए।