देश-विदेश

दिल्ली वासियों को राहत, GRAP-3 की पाबंदिया हटी, जानिए क्या खुला है और क्या बंद?

GRAP-3 restrictions lifted Delhi: नए साल की शुरुआत में दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।  दिल्ली के प्रदुषण में सुधार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 की पाबंदियों को हटाने का फैसला किया। इस फैसले के बाद अब दिल्ली-NCR मे क्या खुला है और क्या अभी भी बंद रहेगा वो जान लीजीए।

[caption id="attachment_126161" align="alignnone" width="543"] GRAP-3 की पाबंदिया हटी[/caption]

क्या-क्या खुल गया?

GRAP-3 की पाबंदियों के हटने के बाद  निर्माण कार्यों पर से रोक हटी दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। अब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और दूसरे निजी निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिए जाएंगे।  ऑफिस में 100% हाजिरी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% वर्क फ्रॉम होम के आदेश को वापस ले लिया गया है। अब ऑफिस अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं।  स्कूलों में फिजिकल क्लास 5वीं कक्षा तक के लिए जो स्कूल बंद थे या हाइब्रिड मोड पर चल रहे थे, वो स्कूल अब पूरी तरह से खुले रहेंगे। पेरेंट्स और बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी राहत है। गाड़ियों की आवाजाही शहर में अब BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब ये गाड़ियां दिल्ली में बिना जुर्माने के डर के चल सकेंगी। [caption id="attachment_126162" align="alignnone" width="571"] BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध हटा[/caption]

GRAP-3 restrictions lifted Delhi: क्या रहेगा बंद?

भले ही GRAP-3 हट गया हो, लेकिन प्रदूषण अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए GRAP-1 और GRAP-2 के सभी नियम लागू रहेंगे। जैसे तंदूर पर पाबंदी होटल और रेस्तरां में कोयले या लकड़ी के तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कूड़ा जलाना सख्त मना अगर खुले में कूड़ा या बायोमास जलाया जाता है तो भारी जुर्माना लगेगा। धूल पर कंट्रोल निर्माण साइट्स पर मिट्टी उड़ने से रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करना होगा।  पार्किंग फीस GRAP-3 restrictions lifted Delhi: वहीं निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया गया था वो लागू रह सकती है।