कर्नाटक में गुटखा-पान मसाला बैन, सरकार ने 1 साल के लिए लगाई रोक
कर्नाटक सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले अन्य प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए रोक लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है।
एक साल तक लागू रहेगा आदेश
विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2026 की तारीख वाला है। अधिकारियों के मुताबिक, यह आदेश जारी होने की तारीख से एक साल तक पूरे कर्नाटक में लागू रहेगा। सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग इस संबंध में लगातार कार्रवाई कर रहा है।
गुटखा-पान मसाला पर नजर
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में राज्यभर में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री को निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारियों की टीमें दुकानों और अन्य स्थानों पर जांच कर प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण पर कार्रवाई कर रही हैं।
जनहित को ध्यान में रखकर लिया फैसला
विभाग के मुताबिक, यह कदम जनहित और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाकर इनके इस्तेमाल को कम करना है।
जनता से की सहयोग की अपील
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटीन उत्पादों का निर्माण, बिक्री या वितरण होता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। विभाग ने लोगों से स्वस्थ और नशा-मुक्त कर्नाटक बनाने में सहयोग करने की अपील की है।