लड़कियों से देह व्यापार का धंधा कराने के आरोप में जेल में बंद दो महिला समेत चार को बेल देने से कोर्ट ने किया इनकार
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: लड़कियों से देह व्यापार का धंधा कराने के आरोप में जेल में बंद दो महिला समेत चार को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया हैं. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने आरोपी बिना देवी,काजल देवी शांपा गुप्ता और मोहम्मद मजबूल रहमान की जमानत याचिका की खारिज कर दिया हैं.
बता दें कि लालपुर थाना क्षेत्र के ओम गर्ल्स हॉस्टल में छात्रावास के नाम पर लड़कियों को रखकर देह व्यापार कराया जाता था, जिसकी सूचना पर 7 सितंबर 2025 को लालपुर थाना की पुलिस ने हॉस्टल में छापेमारी की गई थी. जिसमे 10 लड़कियों समेत दो महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया था.
इसमें सभी लड़कियां धनबाद, बिहार और पश्चिम बंगाल की थी. जिन्हें पश्चिम बंगाल से लाकर हॉस्टल में ठहराया गया था. हॉस्टल के संचालक राजकुमार सिंह को हरेक लड़कियों के 400 रुपए के दर से किराया मिलता था. मोहम्मद मजबूल रहमान और बिना देवी एजेंट का काम करते थे. जो ग्राहकों के पास लड़कियों को भेजकर घिनौना काम कराते थे.