मध्य प्रदेश

Bhopal News : भोपाल में 5 दिन के लिए धारा-163 लागू, रैलियों और प्रदर्शन पर लगेगा बैन

Bhopal News : मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र को देखते हुए राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई हैशहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने 1 से 5 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैंयह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है

विधानसभाा सत्र के दौरान किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान को रोकना है विभिन्न संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, घेराव और रैलियों के आयोजन की प्रबल आशंका है इनसे यातायात व्यवस्था प्रभावित नही हो सकती है इसी को देखते हुए यह कदम उठाए गए है जिससे सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके

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Bhopal News : इन पर पांबदी रहेगी

सार्वजनिक प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सभा का आयोजन

पांच या उससे अधिक लोगों का गैर-कानूनी रूप से एक जगह इकट्ठा होना

किसी भी तरह के हथियार, लाठी, डंडे या अन्य धारदार वस्तु लेकर चलना

 

विवाह समारोह, शव यात्राओ पर लागू नही होगी और आदेश का उल्लंघन करने वालो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

5 कि.मी दायरे में वाहनों पर प्रतिबंध

विधानसभा से 5 किमी के दायरे में वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर, और धीमी गति वाले वाहन जैसे बैलगाड़ी, टांगा का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा

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