मध्य प्रदेश

MP में पुराने वाहन खरीद-बिक्री नियम: अब केवल अधिकृत डीलरों के जरिए ही, जान ले पूरे नियम

MP में पुराने वाहन खरीद-बिक्री नियम: मध्यप्रदेश में अब बिना प्राधिकार पत्र के पुराने वाहन खरीदने-बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य परिवहन विभाग ने यह चेतावनी दी है कि अवैध रूप से वाहन कारोबार करने वाले डीलरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

MP में पुराने वाहन खरीद-बिक्री नियम: क्या है नया नियम?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की 2022 की अधिसूचना के अनुसार पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले सभी डीलरों को प्राधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना प्राधिकार पत्र वाहन खरीदने-बेचने वाले डीलर अब कानून के दायरे में आएंगे।

MP में पुराने वाहन खरीद-बिक्री नियम: डीम्ड ऑनर और अधिकृत डीलर

अधिकृत डीलर या ‘डीम्ड ऑनर’ वाहन का सामान्य परिवहन के लिए उपयोग नहीं कर सकता।वाहन का उपयोग केवल संभावित खरीदार को वाहन परीक्षण, प्रदर्शन या मरम्मत के लिए किया जा सकता है।वाहन स्वामी अधिकृत डीलर के माध्यम से वाहन बेच सकते हैं और अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

फीस और प्रक्रिया

प्राधिकार पत्र की फीस 25,000 रुपये है।वाहन को बेचने के लिए वाहन स्वामी को संबंधित आरटीओ को पूर्व सूचना देनी होगी।डीम्ड ऑनर वाहन के सभी दस्तावेज आद्यतन रखेगा और वाहन से संबंधित किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार होगा।

इसलिए सख्ती

इसका उद्देश्य पुराने वाहन कारोबार में अवैध गतिविधियों को रोकना और वाहन स्वामियों को सुरक्षा प्रदान करना है।यह कदम पुराने वाहन व्यापार को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि वाहन स्वामी अवैध उपयोग और दस्तावेजी परेशानियों से बच सकें। Also Read-CM Dr Mohan reprimanded the Minister of State: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को लगाई फटकार