मध्य प्रदेश

Meat shop ban: भोपाल में पर्युषण पर्व पर बंद रहेंगी चिकन-मटन की दुकानें, नियम तोड़ा तो लगेगा ₹10,000 जुर्माना

Meat shop ban: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 9 सितंबर को जैन समुदाय के प्रमुख पर्व "पर्युषण पर्व" के अवसर पर चिकन और मटन की सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल नगर निगम द्वारा इस संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया गया है। [caption id="attachment_103840" align="alignnone" width="300"] चिकन-मटन की दुकानें[/caption]

₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा

नगर निगम के आदेश के मुताबिक, यदि किसी भी दुकान ने इस दिन संचालन किया, तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, नगर निगम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इस निर्णय का मकसद धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है।

Meat shop ban: नगर निगम ने साफ कहा है कि पर्युषण पर्व पर 100% मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

Meat shop ban: क्या है पर्युषण पर्व?

[caption id="attachment_103841" align="alignnone" width="300"] क्या है पर्युषण पर्व[/caption]
'पर्युषण' जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें जैन समुदाय के लोग उपवास, साधना और अहिंसा का पालन करते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांसाहार, हिंसा या जीवहत्या से परहेज किया जाता है।
इसलिए, इस दिन शहर में मांस की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाती है।

Meat shop ban: केवल पर्युषण ही नहीं, इन खास दिनों पर भी बंद रहेंगी मांस की दुकानें:

भोपाल नगर निगम ने आने वाले समय में भी कुछ धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों पर मांस बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं... 2 अक्टूबर – गांधी जयंती: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर देशभर में मांस की दुकानों को बंद रखने की परंपरा है। [caption id="attachment_103836" align="alignnone" width="300"] गांधी जयंती[/caption]

7 अक्टूबर – महर्षि जयंती: इस दिन भी भोपाल में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

[caption id="attachment_103837" align="alignnone" width="300"] महर्षि जयंती[/caption]
भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण दिवस: जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर भी चिकन-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।

Meat shop ban: नवरात्रि पर भी रहेगा विशेष नियंत्रण:

[caption id="attachment_103838" align="alignnone" width="300"] 'नवरात्रि पर्व'[/caption]
भोपाल नगर निगम ने संकेत दिया है कि आने वाले 'नवरात्रि पर्व' के दौरान भी मांस की दुकानों को लेकर सख्ती बरती जाएगी। हालांकि, इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे, लेकिन दुकानदारों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

नगर निगम की अपील:

[caption id="attachment_103839" align="alignnone" width="300"] नगर निगम की अपील:[/caption]
नगर निगम ने शहर के सभी मीट दुकानदारों से अपील की है कि वे इन धार्मिक अवसरों पर जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और दुकान सील करने जैसी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी।

शहर में शांति और सौहार्द बना रहे

भोपाल में 9 सितंबर को पर्युषण पर्व के कारण सभी चिकन और मटन की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। नियम उल्लंघन की स्थिति में ₹10,000 का जुर्माना और दुकान सील की कार्रवाई तय है।
आने वाले समय में 2 और 7 अक्टूबर सहित कुछ विशेष धार्मिक तिथियों पर भी यही नियम लागू रहेंगे। प्रशासन ने दुकानदारों से सहयोग की अपील की है ताकि शहर में शांति और सौहार्द बना रहे।