मध्य प्रदेश
दिलीप बिल्डकॉन का फर्जी चेक बनाकर राशि आहरण करने का प्रयास करने वाले आरोपी को हुई सजा
Dilip Buildcon's fake cheque: भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने दिलीप बिल्डकॉन का फर्जी चेक बनाकर रकम निकालने का प्रयास करने वाले आरोपी को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए सजा 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।
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मामले की जानकारी देते हुए संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि अतुल सक्सेना 23वे अपर सत्र न्यायाधीश ने की कोर्ट ने फर्जी चेक बनाकर रकम निकालने वाले आरोपी शौकीन्द्र कुमार पिता धर्मपाल को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 420, 511 3 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 474 भादवि मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसटीएफ भोपाल आकिल खान द्वारा पैरवी की गई।