मध्य प्रदेश

KhandwaLove Jihad : वर्दी की आड़ में लव जिहाद का खौफनाक खेल

शादीशुदा और तीन बच्चों का बाप अनिल निकला मुबारिक!

मध्यप्रदेश में लव जिहाद से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस बार आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं, बल्कि प्रदेश पुलिस में तैनात एक जवान पर लगा है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने धर्म और पहचान छुपाकर शादी की, उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया और फिर संपर्क पूरी तरह खत्म कर दिया। मामला अब खंडवा कोतवाली पुलिस की जांच के दायरे में है।

जाने क्या है पूरा मामला?

पीड़िता की उम्र 27 साल है। उसने बताया कि उसकी आरोपी मुबारिक शेख से पहचान वर्ष 2020 में हुई थी, जब वह खंडवा पुलिस लाइन में पदस्थ था। मुबारिक ने अपना नाम अनिल सोलंकी बताया और हिंदू पहचान के साथ नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग हुआ और कुछ समय बाद कोर्ट मैरिज कर ली गई।

गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, फिर गायब

पीड़िता ने चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह करीब ढाई महीने की गर्भवती हुई, तो मुबारिक ने गर्भपात की गोली खिलाकर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया। इसके बाद वह उससे कटने लगा और धीरे-धीरे मोबाइल, कॉल, और सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया।

सोशल मीडिया से सच्चाई खुली

पीड़िता ने जब सोशल मीडिया के जरिए मुबारिक के प्रोफाइल को खंगाला तो एक महिला की तस्वीर सामने आई। बातचीत करने पर उस महिला ने खुद को मुबारिक की पत्नी बताया और कहा कि उनके जुड़वां बच्चे भी हैं। जब पीड़िता ने मुबारिक से सवाल पूछा तो वह गुस्से में धमकाने लगा और साफ शब्दों में कहा:"तुझसे जो बन पड़े, कर लेना!"

कहां-कहां की गई शिकायत?

पीड़िता ने पहले झाबुआ थाना, फिर एसपी, आईजी और डीजीपी तक शिकायत की।प्रारंभिक जांच के बाद मामला खंडवा कोतवाली थाने स्थानांतरित किया गया है।एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि एफआईआर में कई अहम बिंदु शामिल नहीं किए गए।

इन धाराओं में मामला दर्ज

धोखाधड़ी और पहचान छुपाकर विवाह – IPC की धारा 417 और 419 के तहत अपराध गर्भपात कराने का आरोप – IPC की धारा 313 के अंतर्गत गंभीर अपराध पहले से विवाहित होते हुए दूसरी शादी करना – हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 494 के तहत अपराध

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