Bhopal Nagar Nigam: भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है.. हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया था।दरअसल, भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित नादिर कॉलोनी में मार्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति के एक हिस्से को अवैध बताते हुए नगर निगम ने तोड़ दिया था.
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Bhopal Nagar Nigam[/caption]
अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की
जिसके विरोध में इस पर कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. 6 फरवरी को सुबह 10:30 बजे सजा पर सुनवाई होनी थी. लेकिन भोपाल नगर निगम ने सिंगल बैंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बैंच में मामला उठाया.
शुक्रवार को हुई सुनवाई में बैंच ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की.
Bhopal Nagar Nigam: केस विचाराधीन था, फिर भी तोड़फोड़ की
बता दें की सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा था- अवैध निर्माण को लेकर सिविल कोर्ट में केस चल रहा था। इसके बावजूद नगर निगम ने कोर्ट से अनुमति लिए बिना तोड़फोड़ कर दी.
कंपनी की दलील-कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना की तोड़फोड़
नगर निगम ने श्यामला हिल्स स्थित नादिर कॉलोनी में मार्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति के 1 हिस्से को अवैध बताते हुए.. नगर निगम ने तोड़ने का नोटिस दिया था.
कंपनी ने इसको सिविल कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई पूरी हुए बिना ही नगर निगम ने इस हिस्से को ढहा दिया.
Bhopal Nagar Nigam: निगम कमिश्नर ने माना- निर्माण पहले जैसा नहीं कर सकते
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम की आयुक्त संस्कृति जैन खुद पेश हुईं. निगम की ओर से बिना शर्त माफी का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन कोर्ट ने शर्त रखी कि तोड़ा गया हिस्सा पहले जैसा बना दिया जाए.
इस पर कमिश्नर संस्कृति जैन ने कहा कि तोड़े गए निर्माण को पहले जैसा नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा- अब आयुक्त को सजा के प्रश्न पर अपना पक्ष रखना होगा। 6 फरवरी को सुबह 10:30 बजे सजा पर सुनवाई की जाएगी।