झारखंड

चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता गणेश विश्वकर्मा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की अपील

न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता गणेश विश्वकर्मा को राहत नहीं मिली है. न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने  गणेश विश्वकर्मा द्वारा दायर अपील को खारिज किया और न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट  की दोषसिद्धि और  सजा के आदेश को बरकरार रखा. न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार मिश्रा की कोर्ट ने 1.24 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में गणेश विश्वकर्मा को छह माह की कारावास और डेढ़ लाख रुपए का मुआवजा देने की सजा सुनाई थी. अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से क्रेडिट पर लिए गए निर्माण सामग्री के भुगतान के लिए चेक दिया था. जो जनवरी 2021 में बाउंस कर गया था. जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में केस किया था. कोर्ट ने अपीलार्थी की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए उसे सजा काटने के लिए सरेंडर करने का निर्देश दिया.  ये भी पढ़ें- रांची हिंसा के दौरान बिहार के मंत्री नितिन नवीन की कार पर हमला करने के आरोपी मो. अनीश पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी