गुजरात

BANASKANTHA NEWS: बनासकांठा में क्लिनिक एक्ट लागू, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य – नहीं तो लगेगा ₹5 लाख जुर्माना

BANASKANTHA NEWS: बनासकांठा जिले में क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2021 के अंतर्गत जिला कलेक्टर मिहिर पटेल की अध्यक्षता में जिला रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (DRA) की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी सरकारी और निजी आरोग्य संस्थानों के पंजीकरण की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा हुई। [caption id="attachment_80127" align="alignnone" width="300"] BANASKANTHA NEWS[/caption]

निजी स्वास्थ्य संस्थाएं संचालित

जानकारी के अनुसार, बनासकांठा जिले में लगभग 3700 सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जो आरोग्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन्हें आगामी 12 सितंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। अब तक 1364 निजी संस्थाओं ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है।

BANASKANTHA NEWS: ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि.. तय समय-सीमा के भीतर जो भी संस्थाएं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है… साथ ही, संबंधित संस्थान को सील कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे…

DRA की कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे

BANASKANTHA NEWS: इस बैठक में DRA की कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे… और यह निर्णय लिया गया कि लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना रजिस्ट्रेशन चल रही संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी आरोग्य संस्थानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है। मोहन भाटिया की रिपोर्ट READ MORE: Gujarat weather news: गुजरात के बनासकांठा में बदला मौसम का मिजाज,तेज आंधी और हुई ओलावृष्टि