A court in Durg has sentenced a man to 20 years of

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आया फैसला, आरोपी को मिली 20 साल की सजा!

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आया फैसला, आरोपी को मिली 20 साल की सजा!

Durg Rape Case Verdict: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने में मदद कर सकता है। 

शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म

यह मामला साल 2025 का है,  पाटन थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव का है। आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने विश्वास में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया,  जब पीड़िता को आरोपी के धोखे का एहसास हुआ, तो उसने हिम्मत दिखाते हुए अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया।

POCSO कोर्ट का सख्त फैसला

मामले की सुनवाई दुर्ग स्थित अपर सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया

पुलिस की जांच से मिली आरोपी को सजा

शिकायत मिलने के बाद पाटन पुलिस ने मामला दर्ज किया था। फिर जांच में जुट गई। मजबूत चार्जशीट और पुख्ता सबूतों के कारण ही आरोपी को सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सका। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

कोर्ट ने आरोपी को न सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई है, बल्कि कठोर कारावास की सजा देकर यह साफ कर दिया है कि अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है।