Ajaz Khan Rape Case: मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक अभिनेत्री ने एजाज पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि एजाज ने खुद को सेलिब्रिटी और रियलिटी शो होस्ट बताते हुए उस पर प्रभाव जमाया और अप्रैल महीने में शादी व आर्थिक मदद का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
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FIR चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज…
इस मामले में FIR मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि एजाज ने उसे झूठे वादों में फंसाया और जब उसने शादी की बात की, तो मुकर गया।
‘सब कुछ आपसी सहमति से हुआ..’ – एजाज
एजाज खान ने अदालत में दिए अपने पक्ष में कहा कि- “महिला को पहले से पता था कि वह शादीशुदा है। उन्होंने दावा किया कि उनके बीच जो भी हुआ वह आपसी सहमति से हुआ। एजाज ने यह भी कहा कि उसके पास व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो जैसे डिजिटल सबूत हैं। साथ ही, उन्होंने महिला पर 10 लाख रुपये की मांग करने का भी आरोप लगाया।”

पुलिस ने जताई जांच में बाधा की आशंका..
पुलिस ने एजाज की अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। पुलिस का कहना है कि- ‘एजाज का फोन और अन्य डिजिटल सबूतों की बरामदगी बाकी है। उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है। उन्हें जमानत मिलने पर वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि एजाज पहले ड्रग्स केस में भी गिरफ्तार हो चुके हैं।’
कोर्ट ने कहा- ‘यह सिर्फ सहमति से बना रिश्ता नहीं लगता’
सेशन कोर्ट के जज डी. जी. धोबले ने अपने आदेश में कहा – ‘FIR में साफ-साफ तारीख, जगह और घटनाओं का जिक्र है। महिला को सिर्फ शादी का वादा नहीं, बल्कि प्रोफेशनल और फाइनेंशियल मदद का भरोसा भी दिया गया था। जज ने कहा कि यह सिर्फ सहमति से बना रिश्ता नहीं लग रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि सहमति धोखे या झूठे वादों के आधार पर ली गई है।’
कोर्ट ने आगे कहा कि ‘व्हाट्सएप चैट्स में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि महिला ने पैसे मांगे हों। ऐसे में एजाज की कस्टडी में पूछताछ जरूरी है।’
