अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
Abbas Ansari hate speech case: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व सदर विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। शनिवार शाम कोर्ट ने उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।
दो साल की सजा पर कायम रहा कोर्ट
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर/एमपी-एमएलए कोर्ट) राजीव कुमार वत्स ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अब्बास अंसारी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी। कोर्ट ने उनके पक्ष में कोई राहत नहीं दी।
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चुनाव प्रचार के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण
यह मामला उस भाषण से जुड़ा है, जो अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। उनके भाषण को भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला माना गया, जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं अंसारी
Abbas Ansari hate speech case: इससे पहले निचली अदालत ने अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने इसी फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन अब वह अपील भी खारिज हो गई है।
राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज
Abbas Ansari hate speech case: कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी की राजनीतिक भविष्य पर भी इस सजा का असर पड़ सकता है। उनके समर्थक फैसले से निराश नजर आ रहे हैं।
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