pipe gun ban in bhopal: दीपावली के त्योहार पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्बाइड गन से हुई बड़ी दुर्घटना ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में कार्बाइड पाइप गन के फटने से करीब 300 लोगों की आंखों को नुकसान पहुँचा है। इनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कई बच्चों की आंखों में भी चोटें आई हैं। इस घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन ने कार्बाइड गन की बिक्री, खरीद और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश जारी
एडीएम प्रकाश नायक ने गुरुवार रात को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति कार्बाइड गन बेचते, खरीदते या स्टॉक करते पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह आदेश दीपावली के दौरान हुई घटनाओं के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
pipe gun ban in bhopal: 55 कार्बाइड गन जब्त
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में गठित दलों ने कार्बाइड गन और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर छापेमारी की। प्रशासन की टीमों ने आनंद नगर, निशातपुरा, छोला, बैरसिया और अन्य इलाकों में 55 कार्बाइड गन जब्त की हैं। पुलिस ने इन सभी मामलों में अलग-अलग कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
प्रशासन ने पहले से ही दीपावली को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपाय किए थे। 9 अक्टूबर 2025 को जारी आदेशों के तहत आतिशबाजी दुकानों की जांच के लिए विशेष दल गठित किए गए थे। इन दलों को 1500 किलो, 500 किलो और 50 किलो तक के स्टॉक वाली दुकानों की सघन जांच का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही, सभी प्रमुख अस्पतालों को भी संभावित दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर अतिरिक्त बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए थे।
अस्पतालों में 186 नेत्र-चोट के मामले दर्ज
कार्बाइड गन के फटने से हुई दुर्घटनाओं में अब तक भोपाल और आसपास के क्षेत्रों से 186 नेत्र-चोट (Eye Injury) के मामले अस्पतालों में दर्ज किए गए हैं। इनमें से 15 लोगों का सर्जिकल उपचार किया गया है, जबकि 10 मरीजों की आंखों को गंभीर क्षति पहुँची है। डॉक्टरों के अनुसार, कई मरीजों में स्थायी दृष्टि हानि का खतरा बना हुआ है।
pipe gun ban in bhopal: हमीदिया अस्पताल, जेपी अस्पताल और निजी नेत्र चिकित्सालयों में बड़ी संख्या में घायल भर्ती किए गए हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए हैं कि सभी मरीजों को नि:शुल्क और तत्पर इलाज उपलब्ध कराया जाए।
कलेक्टर पहुँचे हमीदिया अस्पताल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह गुरुवार रात हमीदिया अस्पताल पहुँचे और घायलों व उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों से उपचार व्यवस्था की जानकारी ली और बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने सभी घायलों को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ₹5000 प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता मौके पर ही वितरित कराई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है।
धारा 163 के तहत आदेश जारी
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, ग्यारस, नववर्ष, विवाह समारोह या किसी भी सार्वजनिक आयोजन में कार्बाइड गन का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही, सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे विशेष अभियान चलाकर ऐसी गनों की जप्ती करें और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन ने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया और बाजारों में ऐसी वस्तुओं की बिक्री या प्रचार करने वालों की निगरानी की जाए।
