अब देना होगा 30 हजार रुपये तक का भुगतान
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है।
अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दो से पांच एकड़ तक की जमीन रखने वालों पर 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वालों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी।
4 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को 14 नवंबर तक परली पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
23 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखी। अदालत ने कहा, ”हमें सख्त आदेश देने के लिए बाध्य मत कीजिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने खेतों में पराली जलाने से रोकने के पंजाब और हरियाणा सरकारों के प्रयासों को महज धोखा करार दिया.
अदालत ने कहा कि अगर ये सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं, तो कम से कम एक मामले को आगे बढ़ना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यहां तक कहा कि समय आ गया है कि केंद्र पंजाब और हरियाणा सरकारों को यह याद दिलाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।