भोपाल में सेंट्रल जीएसटी (CGST) ने जिम 365 डिग्री के पांच ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान एक करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आने की जानकारी मिली है। जांच के दौरान टीम को बिल जारी नहीं किए जाने से जुड़ी अनियमितताएं मिलीं। अधिकारियों के मुताबिक, इसी के जरिए टैक्स चोरी किए जाने की आशंका है। जिम संचालक कुरैशी के चूनाभट्टी, कोहेफिजा, बावड़िया कलां, सिंधी कॉलोनी और जेके रोड स्थित प्रतिष्ठानों पर CGST की टीम ने कार्रवाई की।
सितंबर 2025 के बाद 5 प्रतिशत GST का प्रावधान
जांच में सामने आया कि सितंबर 2025 में GST नियमों में बदलाव के बाद इन संस्थाओं के लिए टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर 5 प्रतिशत GST देना होता है। आरोप है कि जिम संचालक की ओर से यह टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। इससे पहले इन प्रतिष्ठानों पर 18 प्रतिशत GST लिया जाता था।
30 अफसरों की टीम ने की कार्रवाई

CGST की करीब 30 अधिकारियों की टीम ने पांचों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। यह कार्रवाई प्रधान आयुक्त CGST एन. पदमश्री के निर्देश पर की गई, जबकि एडिशनल कमिश्नर जी. मनिगंडा स्वामी ने टीम का नेतृत्व किया। अधिकारियों के मुताबिक, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के बावजूद 5 प्रतिशत टैक्स जमा नहीं करने का मामला जांच में सामने आया है। कार्रवाई पूरी होने के बाद जिम संचालक से टैक्स चोरी की राशि जमा कराई जा सकती है।
सारंगपुर में किराना कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
उधर, स्टेट GST भोपाल की टीम ने सोमवार को राजगढ़ जिले के सारंगपुर में बड़े किराना कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। टीम ने बिलिंग व्यवस्था, बिक्री और GST अनुपालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही कुछ दुकानदार दुकानें बंद कर चले गए, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों पर संचालक मौजूद नहीं मिले। बिना बिल सामान बेचने और ग्राहकों से GST सहित राशि लेने के बावजूद बिल जारी नहीं करने की शिकायतों के आधार पर यह निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठान अनरजिस्टर्ड भी मिले।
40 लाख से कम टर्नओवर वाले प्रतिष्ठान भी मिले
जांच के दौरान कुछ दुकानों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम पाया गया। ऐसे प्रतिष्ठानों के अनरजिस्टर्ड होने की स्थिति में GST नियमों के तहत उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल अनरजिस्टर्ड मिलने पर तत्काल कार्रवाई तय नहीं होती। निरीक्षण के बाद विभागीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिना बिल बिक्री या GST नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रात में सील किए गए थे जिम 365 डिग्री के प्रतिष्ठान
सेंट्रल GST की टीम ने कार्रवाई सोमवार से शुरू की थी। जांच पूरी नहीं होने के कारण जिम 365 डिग्री के प्रतिष्ठानों को रात में सील कर दिया गया था। अब मंगलवार को अधिकारी दोबारा इन प्रतिष्ठानों में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच और आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे।