नए किरायेदारी नियम चंडीगढ़ में

चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी किराए पर देने के नए नियम लागू, 2 महीने में देनी होगी एग्रीमेंट की जानकारी

चंडीगढ़ में नए किरायेदारी नियमों के तहत, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की व्यवस्था शुरू की गई है। विवादों का तय समय में निपटारा होगा।

By : शिवम् पांडेय
चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी किराए पर देने के नए नियम लागू, 2 महीने में देनी होगी एग्रीमेंट की जानकारी

चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी किराए पर देने और लेने वालों के लिए नए नियम गुरुवार, 10 सितंबर से लागू हो गए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के एस्टेट डिपार्टमेंट ने यूटी चंडीगढ़ टेनेंसी रूल्स, 2026 नोटिफाई कर दिए हैं। नए नियमों के तहत किराएदारी एग्रीमेंट की ऑनलाइन जानकारी देना जरूरी होगा। एग्रीमेंट होने के 2 महीने के भीतर रेंट अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी।

2 महीने में जानकारी

नए नियमों के मुताबिक मकान मालिक और किराएदार को एग्रीमेंट होने के 2 महीने के भीतर ऑनलाइन इसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देनी होगी। दोनों पक्ष यह जानकारी संयुक्त रूप से या अलग-अलग भी दे सकते हैं। जानकारी मिलने के 7 दिनों के भीतर रेंट अथॉरिटी की ओर से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UIN जारी किया जाएगा। इसकी ई-रसीद मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजी जाएगी।

ऑनलाइन होगा रिकॉर्ड

प्रशासन अगले 3 महीने में किराएदारी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इसमें OTP आधारित वेरिफिकेशन और दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा होगी। प्लेटफॉर्म स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराया जाएगा। किराएदारी से जुड़े रिकॉर्ड को गोपनीय रखा जाएगा। इन्हें केवल संबंधित पक्षों और अधिकृत अधिकारियों को ही देखने की अनुमति होगी।

विवादों पर भी नियम

किराया, बिजली, पानी और मेंटेनेंस चार्ज को लेकर विवाद होने पर रेंट अथॉरिटी में आवेदन किया जा सकेगा। फैसला लेते समय आसपास के इलाके में चल रहे प्रचलित किराए को भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर मकान मालिक किराया लेने से इनकार करता है तो किराएदार 2 महीने तक RTGS, NEFT या चेक के जरिए भुगतान भेज सकेगा। इसके बाद भी किराया स्वीकार नहीं होने पर रकम रेंट अथॉरिटी में जमा की जा सकेगी।

60 दिन में फैसला

नए नियमों में विवादों के निपटारे की समयसीमा भी तय की गई है। नोटिस मिलने के बाद दूसरी पार्टी को 15 से 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। वहीं, रेंट ट्रिब्यूनल को अपील मिलने के 60 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। रेंट कोर्ट के आदेशों का पालन भी 30 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा। डिप्टी कमिश्नर एवं एस्टेट ऑफिसर निशांत कुमार यादव ने कहा कि इन नियमों से किराएदारी व्यवस्था में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी। साथ ही विवादों का समाधान भी तय समय में किया जा सकेगा।

संबंधित सामग्री

चंडीगढ़ में वाटर कैनन के सामने कांग्रेसियों का डांस, VIDEO: पानी की बौछारों के बीच लगाए ठुमके; बोले- 'जनाब जी, पानी लाओ'

चंडीगढ़ में वाटर कैनन के सामने कांग्रेसियों का डांस, VIDEO: पानी की बौछारों के बीच लगाए ठुमके; बोले- 'जनाब जी, पानी लाओ'

चंडीगढ़ में हरियाणा मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाटर कैनन के बीच डांस किया।

अमित शाह की बैठक टली, चंडीगढ़ मेयर का कार्यकाल बढ़ा: फैसला अब अगले महीने

अमित शाह की बैठक टली, चंडीगढ़ मेयर का कार्यकाल बढ़ा: फैसला अब अगले महीने

चंडीगढ़ के विकास संबंधी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें मास्टर प्लान-2031, संपत्ति अधिकार और मेयर के कार्यकाल पर चर्चा होनी थी, स्थगित हो गई है।

चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों का फिर जोरदार प्रदर्शन, 7 सितंबर तक जारी रहेगा पड़ाव

चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों का फिर जोरदार प्रदर्शन, 7 सितंबर तक जारी रहेगा पड़ाव

चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है, 32 किसान जत्थेबंदियों का सामूहिक प्रदर्शन जारी है, सरकार से मांगों पर कार्रवाई की उम्मीद।

हिमाचल में बनेगी ‘हिम चंडीगढ़ सिटी’! सरकार ने तेज की प्रक्रिया, सिरसा रिवर फ्रंट पर भी फोकस

हिमाचल में बनेगी ‘हिम चंडीगढ़ सिटी’! सरकार ने तेज की प्रक्रिया, सिरसा रिवर फ्रंट पर भी फोकस

हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र में नया 'हिम-चंडीगढ़ सिटी' विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और स्मार्ट शहरी विकास पर जोर दिया गया है।

चंडीगढ़ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, संदिग्ध IED और हथियार बरामद

चंडीगढ़ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, संदिग्ध IED और हथियार बरामद

चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-43 बस स्टैंड के पास IED और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर आतंकी गतिविधि की जांच शुरू की गई।

Advertisement

मुख्य मंत्री सुगम परिवहन सेवा MP Add  on 09 Sep 2026 To 26 Sep 2026