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मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2026 से नए अवकाश नियम होंगे लागू, छुट्टी अब अधिकार नहीं

By : Narendra Singh
मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2026 से नए अवकाश नियम होंगे लागू, छुट्टी अब अधिकार नहीं
mp new holiday schedule: प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों को मिलने वाली छुट्टियों की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। अब अवकाश मप्र सिविल सेवा नियम 2025 के तहत ही मिलेगी। राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जो अगले साल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। राज्य में नई व्यवस्था के तहत शासकीय सेवकों के लिए अवकाश अब 'अधिकार' नहीं है। हालांकि अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि इससे किसी भी शासकीय सेवक को मिलने वाले अवकाश के अधिकार को कम नहीं किया गया है। अवकाश तभी मिलेगी, जब लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

अवकाश मांगना कर्मचारी का 'अधिकार' नहीं

नए अवकाश अधिनियम से राज्य के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित होंगे। नया अधिनियम लागू होने के साथ स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अधिनियम के अनुसार अवकाश मांगना कर्मचारी का 'अधिकार' नहीं है, लेकिन अवकाश देना या न देना स्वीकृत करने वाले अधिकारी का 'अधिकार' होगा।

संतान पालन अवकाश में भी बदलाव

महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब तक महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष (730 दिन) की संतान पालन अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाता था, लेकिन नए नियमों में पहले 365 दिन 100 प्रतिशत वेतन और उसके बाद अगले 365 दिन केवल 80 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारी यह अवकाश एक बार में लें या अलग-अलग हिस्सों में, 365 दिनों के बाद 80 प्रतिशत वेतन ही मिलेगा। Read More-Raisen rape accused Salman arrested : रायसेन आरोपी सलमान का एनकाउंटर !

कर्मचारियों को साल में 30 दिन अर्जित अवकाश

नए नियमों में कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। यह दो किस्तों में (6 महीने पर 15-15 दिन) मिलेगा। किसी भी कर्मचारी को एक साथ 5 साल से अधिक का लगातार अवकाश मंजूर नहीं होगा। नए नियम के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट अब अवकाश की गारंटी नहीं रहेगा Read More-MP CM Action on VIT Institute: VIT इंस्टीट्यूट कैंपस पर सीएम का एक्शन..

अवकाश से वापसी पर समान पद मिलना जरूरी नहीं

शासकीय सेवक को अवकाश से लौटने पर उसी पद पर नियुक्ति मिलना जरूरी नहीं है, जिस पर वह अवकाश से पूर्व पदस्थ था। अवकाश पूर्ण होने से पहले दायित्व पर वापस आना मान्य नहीं होगा।

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