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केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनियों को चेताया: अश्लील कंटेंट रोको, नहीं तो कार्रवाई होगी

By : Shital Sharma
केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनियों को चेताया: अश्लील कंटेंट रोको, नहीं तो कार्रवाई होगी
India Social Media Obscenity Warning: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील और गैर-कानूनी कंटेंट को लेकर चेतावनी दी है, सरकार ने कहा कि कंपनियों को तुरंत ऐसे कंटेंट पर रोक लगानी होगी. नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी । Read More:- 1 जनवरी से बदल जाएगी रेल यात्रा की रफ्तार: सफर होगा तेज और आसान social media obscenity, India Meity warning, IT Act compliance, online content regulation, illegal content India, porn content ban, child safety online, social media law India

India Social Media Obscenity Warning: Meity की एडवाइजरी

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Meity) ने सोमवार को यह एडवाइजरी जारी की थी।  एडवाइजरी में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को IT एक्ट के तहत अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए कहा गया है । कंपनियों पर कार्रवाई: यदि सोशल मीडिया कंपनियां नियमों का पालन नहीं करेंगी  तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी । यूजर्स पर भी केस: केवल कंपनियां ही नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म और यूजर्स दोनों पर केस दर्ज हो सकता है । कड़ी निगरानी: कई प्लेटफॉर्म अश्लील और गैर-कानूनी कंटेंट हटाने में ढिलाई बरत रहे हैं. अब कंपनियों को नियमित और तेजी से कार्रवाई करनी होगी । 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन, नई नियमावली

कौन सा कंटेंट रोका जाएगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति ऐसा कंटेंट डाले या शेयर न करें, जो अश्लील या गंदा हो, पोर्नोग्राफिक हो. बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा हो और बच्चों के लिए नुकसानदायक हो या किसी भी तरह से कानून के खिलाफ हो ।

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